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अनुदानित शिक्षण संस्थानों को हाईकोर्ट से मिली राहत

5 वर्ष पहले
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अजमेर | हाईकोर्टने जिले की अनुदानित शिक्षण संस्थानों को राहत दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि समायोजित हुए इन संस्थाओं के कार्मिकों का बकाया भुगतान दो माह में विद्यालयों को प्रदान किया जाए, लेकिन इससे पहले संबंधित स्कूलों को राज्य सरकार को अपने हिस्से की राशि जमा करानी होगी।

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