मेयर और डिप्टी कमिश्नर सहित 4 के खिलाफ अवमानना याचिका
शहरमें अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से पिछले साल अगस्त में पारित फैसले के दिशा निर्देशों पर नगर निगम छह माह बाद भी पालना नहीं करा पाया है। नगर निगम के इस रवैये हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने का आरोप लगाते हुए चंद्रवरदाई नगर निवासी रवि नरचल ने अब मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित डिप्टी कमिश्नर सीमा शर्मा, आरओ प्रकाश डूडी और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव परमजीत सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका पेश कर दी है। शेष| पेज 6
यहप्रकरण फिलहाल दर्ज होने की प्रक्रिया में है। आराेप है कि उक्त फैसले के दिशा निर्देशों काे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो कुछ को तोड़फोड़ की कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है।
रवि नरचल के पत्र पर ही राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सुनील अंबवानी और जस्टिस अजीत सिंह की खंडपीठ ने अहम फैसला पारित किया था।
जस्टिस अजीत सिंह अभी हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं। अवैध निर्माण सहित आनासागर के चारों ओर बन रही इमारतों को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कई दिशा निर्देश पारित किए थे। नगर निगम प्रशासन ने हाईकोर्ट के फैसले की पालना करनी तो दूर, उल्टे अपने हिसाब से दिशा निर्देशों की व्याख्या तय कर ली। व्याख्या करते हुए कुछ लोगों को तो राहत दे दी, जो हकदार नहीं थे और जो हकदार हैं, उन पर तोड़फोड़ की तलवार लटकाई हुई है।