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डाउनलोड करेंअजमेर. नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध व्यावसायिक निर्माण को लेकर तीन लोगों के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया है। बिना लाइसेंस व इजाजत के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ दायर वाद में अदालत ने 15 लोगों को दंडित किया है।
निगम के सीईओ हरफूल सिंह यादव के अनुसार झूलेलाल मंदिर के पास खारी कुई निवासी जगदीश कोरवानी, हेड़ा गली निवासी नरेश कुमार तथा पुरानी मंडी चौक निवासी धर्मदास के खिलाफ अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण को लेकर अदालत में परिवाद पेश किया गया था। अदालत ने सभी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए 12 फरवरी को तलब किया है। यादव के अनुसार निगम द्वारा पिछले दिनों शहर में विभिन्न स्थानों पर जांच की गई। जांच के दौरान नया बाड़ा, पुलिस लाइन निवासी घनश्याम को अस्थाई कबाड़ी की दुकान खोल कर सड़क पर अतिक्रमण करने, काला बाग निवासी रवि कपूर को बिना लाइसेंस के खाने की वस्तुएं विक्रय करने, रामगंज निवासी मनोज कुमार को बिना इजाजत के आवासीय भवन में गैरेज खोलने, भगवान गंज में गणेश, शमशुद्दीन, नाग बाई धोलाभाटा अशोक तथा गुरवीर सिंह को गणतंत्र दिवस पर मीट की दुकान खोलने तथा काला बाग में नरेंद्र कपूर, जवाहर रंगमंच के सामने अवैध कैबिन लगाने के लिए ओम सिंह, नाग बाई धोलाभाटा निवासी भूपेंद्र के खिलाफ प्लास्टिक का उपयोग करने का मामला दर्ज किया गया था।
इन सभी के खिलाफ निगम ने अदालत में चालान पेश किया जहां से जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार भगवान पुलिस चौकी के पास अस्थाई अतिक्रमण करने पर महेंद्र पटेल, गौतम नगर में रामजीलाल, रामअवतार, पुलिस लाइन में महावीर प्रसाद के खिलाफ अस्थाई अतिक्रमण का मामला दर्ज कर चालान पेश किया गया था। अदालत ने सभी के खिलाफ जुर्माने के आदेश जारी किए हैं।
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