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सफाई कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ, मनोनित नहीं होंगे सदस्य, रिजर्व लिस्ट भी बनेगी

7 वर्ष पहले
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अजमेर. प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। प्रदेश भर के नगर निगमों, नगर परिषदों और पालिकाओं को इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन निकायों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे अब नियुक्ति पत्र जारी कर सकते हैं। जिन निकायों ने अभी तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की है वहां लॉटरी से ही भर्ती की जाएगी। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को नियुक्ति देने संबंधी पिछली कांग्रेस सरकार के आदेश को बरकरार रखा गया है। मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ताराचंद मीणा ने भर्ती का रास्ता साफ करने संबंधी आदेश जारी किए। आदेश में लिखा है कि जिन निकायों ने साक्षात्कार पूर्ण कर लिए हैं अथवा साक्षात्कार पूर्ण कर चयन सूची जारी कर दी गई है किंतु नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं, अन्य कोई जांच या शिकायत विचाराधीन नहीं है, ऐसे नगरीय निकाय साक्षात्कार पद्धति से चयन करें और पात्र आवेदकों को नियुक्ति दें।

शेष निकायों को लॉटरी से नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है। इसके लिए नियमों में संशोधन भी किया गया है। मीणा ने लॉटरी से नियुक्ति देने के लिए दिशा-निर्देश भी तय कर दिए हैं। मालूम हो कि कांग्रेस शासन में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। अजमेर नगर निगम में तो करीब 30 साल बाद भर्ती हो रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके थे। चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी। अब रोक समाप्त करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

सक्षम समिति पात्रता की जांच के बाद केवल पात्र आवेदकों को छांटेगी, उनकी सूची जारी करेगी। ये ही लॉटरी में शामिल होंगे। लॉटरी आवेदकों की संख्या के अनुसार पर्याप्त सार्वजनिक स्थल यथा टाउन हॉल, समिति कक्ष अथवा पर्याप्त आकार के किसी भी अन्य परिसर में निकाली जाएगी। पात्र आवेदक का नाम पढ़कर ही पर्ची लॉटरी बॉक्स में डाली जाएगी। बॉक्स पारदर्शी होगा, पर्चियां हिलाकर मिलाई जाएंगी, निष्पक्ष व्यक्ति से पर्ची निकलवाएंगे, सार्वजनिक रूप से पर्ची में लिखा नाम पढ़ा जाएगा, लॉटरी की प्रत्येक प्रक्रिया का लिखित विवरण मौके पर ही तैयार किया जाए, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। लॉटरी स्थल पर कलेक्टर व एसपी से समन्वय के कर पर्याप्त पुलिस बल व कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात कराया जाए, लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात उसी दिन सक्षम समिति के हस्ताक्षर के पश्चात चयन सूची जारी कर सार्वजनिक स्थलों, नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए और सूची उसी दिन निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए भी निदेशालय को भेजी जाए। लॉटरी में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य का नाम निकलता है तो केवल एक ही सदस्य जिसकी आयु परिवार में अधिकतम हो उसी का चयन किया जाए।

मनोनीत और सहवृत अब सदस्य नहीं होंगे

स्थानीय निकाय ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि चयन समिति में सदस्य मनोनीत किए गए पार्षद अथवा सहवृत सदस्य अब भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। राज्य सरकार ने इन्हें हटा दिया है। अजमेर में कांग्रेस के पार्षद श्रवण टोनी चयन समिति में सदस्य थे। इस आदेश के बाद अब वे सदस्य नहीं रह गए हैं।

रिजर्व लिस्ट भी बनेगी

निकायों को लॉटरी के जरिए ही 10 प्रतिशत आवेदकों की रिजर्व लिस्ट भी बनाने के आदेश दिए गए हैं। यह संख्या रिक्त पदों की संख्या के 10 प्रतिशत होंगी।

वाल्मीकि व हेला समाज को प्राथमिकता
सभी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में संवर्ग वार केवल पात्र आवेदक यथा परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि और हेला आदि समाज को प्राथमिकता दी जाए।

सरकार का आभार जताया
भारतीय मजदूर संघ की नगर निगम शाखा के अध्यक्ष सफाई कर्मचारी नेता नौरतमल डेंडवाल ने सफाई भर्ती का रास्ता साफ करने पर राज्य सरकार का आभार जताया है।

अजमेर में नियुक्ति पत्र जारी होंगे
अजमेर में नियुक्ति पत्र जारी हो सकेंगे। यहां नगर निगम साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। निगम 498 पात्र अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर चुकी है। इसके अलावा बाद में प्राप्त हुई शिकायतों व परिवेदनाओं की जांच का काम भी पूरा हो चुका है। आदेश मिल गए हैं। फिलहाल उनका गहन अध्ययन नहीं किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों की अक्षरश: पालना कर दी जाएगी।
हरफूल सिंह यादव, सीईओ, नगर निगम, अजमेर