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दरगाह पर चढ़ावे के मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

7 वर्ष पहले
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अजमेर. ख्वाजा साहब की दरगाह में आने वाले चढ़ावे के बंटवारे को लेकर हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमजीत सेन और आर फली नरीमन की बैंच ने आगामी पेशी तक हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग्स को स्टे कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सैयद गुलजार हुसैन व अन्य बनाम दीवान सैयद आले रसूल अली खान व अन्य याचिका में इस आशय के आदेश जारी हुए हैं। खादिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंजुमन के सचिव वाहिद हुसैन अंगार शाह व वकील सैयद इकबाल चिश्ती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी।
दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन और खादिमों के बीच नजराने के बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन गई है। इसी सहमति व राजीनामे के आधार पर दरगाह दीवान ने पिछले दिनों जिला न्यायालय में लंबित इजराय याचिका को निस्तारित करने की प्रार्थना की थी।
जिला न्यायालय ने इस आधार पर 1993 से चल रही इजराय याचिका का निस्तारण कर दिया था। चूंकि प्रकरण हाईकोर्ट में भी लंबित था, लिहाजा हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई होनी है।