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तीन महीने की छूट का प्रावधान

7 वर्ष पहले
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आधार कार्ड नहीं, फिर भी मिलेगी एलपीजी सब्सिडी

एलपीजीउपभोक्ता के पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी उसे बैंक खाते के जरिए सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उसे डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक काे निर्धारित फार्म के साथ आवश्यक कागजात की कॉपी जमा करानी होगी। यह डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी स्कीम (डीबीटीएल स्कीम) एक जनवरी से जिले में लागू होगी। यह जानकारी आईओसीएल की जिला कॉर्डिनेटर शिखा आहूजा ने मंगलवार को होटल इंद्रलोक में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आधार नहीं होने पर उपभोक्ता को फार्म चार भरकर बैंक खाते की डिटेल, आईएफएससी कोड और पासबुक की कॉपी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर को जमा कराना होगा। या फिर फार्म 3 भरकर 17 डिजिट की एलपीजी आईडी के साथ उसे बैंक में जमा करा सकते हैं। 17 डिजिट की आईडी नंबर वेबसाइट www.mylpg.in से या टोल फ्री नंबर 1800-233-3555 से प्राप्त कर सकते हैं। अगर सभी पूर्ति करने के बाद भी उपभोक्ता की सब्सिडी खाते में नहीं पहुंची तो उन्हें जनवरी 2015 के बाद फार्म 6 भरकर डिस्ट्रीब्यूटर को देना होगा। जो उपभोक्ता अभी तक सब्सिडी स्कीम से नहीं जुड़े हैं और उनके पास आधार कार्ड है तो उन्हें फार्म 1 और 2 भरने होंगे। फार्म एक भरकर आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर उसे बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। लिंक करने के बाद उपभोक्ता को प्राप्ति रसीद मिलेगी। इसके बाद उपभोक्ता को फार्म 2 भरकर बैंक की रसीद संलग्न कर डिस्ट्रीब्यूटर को जमा करानी होगी। फार्म 2 को उपभोक्ता डाक से भी भेज सकता है। इन सबकी जानकारी कंपनी की ओर से उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस से दी जाएगी। उपभोक्ता भी सब्सिडी से जुड़ने की जानकारी मोबाइल पर *99*99# डायल कर प्राप्त कर सकते हैं।

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एलपीजीउपभोक्ता हैं अलवर जिले में

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उपभोक्ताओंके पास आधार कार्ड

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उपभोक्ताओंने ही बैंक से कराया आधार लिंक

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उपभोक्ताओंके पास नहीं हैं आधार कार्ड

सब्सिडी नहीं लेने वाले भी जुड़ सकते हैं योजना से

एलपीजीसब्सिडी नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को फार्म पांच भरना होगा। इसके बाद उन्हें एक साल तक सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हर बार उन्हें सब्सिडी से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित फार्म भरना पड़ेगा।

डीबीटीएल स्कीम से वंचित उपभोक्ता मार्च