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अधिकाराें की दी जानकारी

5 वर्ष पहले
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जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की ओर से सोमवार को मदरसा इस्लामिया अशरफुल उलूम दाउदपुर में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। गरीब असहाय व्यक्ति विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। उन्होंने शिविर में मौजूद बच्चों बड़ों को बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के बारे में जानकारी दी। विधिक जागरूकता टीम सदस्य मनोज कुमार यादव ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्कीम 2011 तथा मध्यस्थता के बारे में जानकारी दी। सदस्य आदर्श किशोर यादव ने पालनहार योजना एवं बाल विवाह के संबंध में बताया। पीएलवी मुस्तफा खान ने कन्या भ्रूण हत्या, बालकों के अधिकार, स्थाई लोक अदालत तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही फसली ऋण बीमा योजना, निशुल्क पशुधन बीमा योजना जननी सुरक्षा योजना तथा शुभ लक्ष्मी योजना के बारे में बताया। शिविर में पीएलवी महेंद्र कुमार सैनी मौजूद थे।

अलवर. विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को कानून अधिकारों की जानकारी देते वक्ता।

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