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बीडीओ और दोनों क्लर्क की जमानत अर्जी खारिज

6 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा| गढ़ीके विकास अधिकारी मुकेश मोड़ पटेल की जमानत याचिका उदयपुर में एसीबी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। इसके पहले आरोपी पक्ष की ओर से याचिका लगाई गई थी, लेकिन एसीबी की ओर से डीएसपी बृजेंद्रसिंह भाटी ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए रिपोर्ट दी कि जमानत मिलने से आरोपी गवाह को प्रभावित कर सकते हैं। रिकार्ड में भी हेरफेर कर सकते हैं। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बीडीओ मुकेश मोड़, क्लर्क चंदूलाल श्रीमाल और संजय रेबारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उनके परिजनों ने भास्कर को बताया कि अब हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई जाएगी।

4 फरवरी को डडूका के सचिव राजेंद्र डोड़ियार की शिकायत पर बीडीओ और दो क्लर्क को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने पंचायत समिति कार्यालय गढ़ी में रंगेहाथों गिरफ्तार किया था।

अभीपूरी जांच बकाया : कोर्टमें दी रिपोर्ट के अनुसार एसीबी के डीएसपी भाटी ने बताया कि इन प्रकरण में तीनों के खिलाफ जांच कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी कई पक्षों के अनुसार जांच कार्य करना बाकी है। ऐसी स्थिति में आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो पंचायत समिति के गवाह और रिकार्ड प्रभावित हो सकते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एसीबी कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मसला: एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पंचायत समिति कार्यालय गढ़ी में रंगेहाथों गिरफ्तार किया था