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कोर्ट के आदेश पर झूला विवाद खत्म

7 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा। दशहरा मेले में लगने वाले झूलों के विवाद का बुधवार को कोर्ट के आदेश पर अंत हो गया। जेएम कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया है। मेलास्थल पर कई वर्ष से एक कारोबारी कुशलबाग में झूले लगाता रहा है। इस बार झूला लगाने की इजाजत एक के बजाय दो जनों को दी गई है।
इसमें वर्षों से झूला लगाते रहे तौसिफ मोहम्मद को सात झूले लगाने और दूसरे अजय पालीवाल को पांच झूलों की एसडीएम कार्यालय से इजाजत जारी की गई है। ऐसे में मोहम्मद तौसिफ ने कोर्ट में दावा लगाया है कि दूसरे व्यक्ति को झूला लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
कोर्ट में कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त और उपखंड अधिकारी को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर तीनों को नोटिस जारी किए हैं। अधिवक्ता राजकुमार जैन ने बताया कि दोनों पक्षों के जवाब पेश करने के बाद बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने दावा खारिज किया है।