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बीमा कंपनी को चुकाने होंगे 30 हजार रुपए

7 वर्ष पहले
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जिलामंच उपभोक्ता संरक्षण ने बीमा कंपनी को उसके उपभोक्ता को कुल 30 हजार रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं। मंच के समक्ष बाहुबली कॉलोनी निवासी हेमेंद्रसिंह चौहान ने वाद दायर किया था।

इसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने वाहन का एक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा कराया था। बीमा अवधि में दुर्घटना होने पर 53 हजार 990 रुपए खर्च हुए। इसकी दावा कंपनी के समक्ष किया गया। कंपनी मनमर्जी क्लेम खारिज कर दिया। मंच को बीमा कंपनी ने बताया कि उसकी ओर से खरीद के बिल-दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। साथ ही कहा कि कंपनी के सर्वेयर ने वाहन क्षति 23 हजार 550 रुपए मानी। मंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 23 हजार 550 रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। मंच अध्यक्ष मुरारीलाल शर्मा, सदस्य शैलेंद्र भट्ट और राजश्री तंवर ने क्षतिपूर्ति चार हजार रुपए और परिवाद व्यय 2500 रुपए अदा करने के आदेश भी दिए हैं।