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करदाताओं की रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी

7 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा। सरकारने कुछ विशेष मामलों में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। यह बढ़ोतरी सिर्फ उन कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है, जिन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। शहर के सीए योगेश सी व्यास ने बताया कि जिनका अकाउंट ऑडिट आयकर कानून की धारा 44 एबी के तहत आता है। यानी एक करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी और 25 लाख से अधिक आमदनी वाले प्रोफेशनल इसके तहत आते हैं। धारा 234ए के तहत आने वाले आयकरदाताओं के रिटर्न दाखिल करने की तिथि में बदलाव नहीं किया गया है।