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व्यापारियों के लिए सेलटैक्स जमा कराने की छूट

6 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा। बिक्रीकर विभाग द्वारा व्यापारियाें को छूट योजना का लाभ देने के लिए योजना 31 मार्च 2015 तक लागू की गई है। जिला बिक्रीकर अधिकारी वेदप्रकाश मित्तल ने बताया कि 31 मार्च 2011 से पहले के किसी भी वर्ष की बकाया बिक्री कर की राशि इस नई छूट योजना के तहत 31 मार्च तक कार्यालय समय में जमा करवाई जा सकती है। जिसकी सीमा पांच करोड़ रुपए तक तय की गई है।

उन्होंने बताया कि छूट योजना के तहत जिस व्यापारी पर मांग बकाया है, तो उसे बचत मांग का बकाया टैक्स पूरा जमा करवाना है। जिसके तहत 20 प्रतिशत ब्याज राशि और 25 प्रतिशत पेनल्टी राशि जमा करवानी है। ऐसा करने से संबंधित व्यापारी की मांग माफ कर दी जाएगी।

दूसरी ओर 18 और 19 फरवरी को जिला बिक्रीकर कार्यालय दाहोद रोड बांसवाड़ा में कार्यालय समय में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस मैच शिविर का आयोजन रखा गया है।