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दशहरा मेला : झूला प्रकरण में आज हो सकती है कोर्ट में बहस

7 वर्ष पहले
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बांसवाड़ा। कुशलबाग मैदान में 25 सितंबर से भरने वाले दशहरा मेले में लग रहे झूलों के मामले में बुधवार को बहस हो सकती है। इस कोर्ट में दावा पेश करने वाले पक्ष ने बहस के लिए समय मांगा। ऐसे में कोर्ट ने एक दिन का समय दिया है। इस कारण अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। मेलास्थल पर कई वर्ष से एक कारोबारी कुशलबाग में झूले लगाता रहा है। इस बार झूला लगाने की इजाजत एक की बजाय दो जनों को दी गई है। इसमें वर्षों से झूला लगाते रहे राजतालाब निवासी तौसिफ मोहम्मद को सात झूले लगाने और दूसरे अजय पालीवाल को पांच झूलों की अनुमति एसडीएम कार्यालय से जारी की गई है।
ऐसे में तौसिफ ने कोर्ट में दावा लगाया है कि दूसरे व्यक्ति को झूला लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट में कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त और उपखंड अधिकारी को आरोपी बनाया गया है। दावे में कहा गया है कि वह वर्षों से मेले में झूले लगाते रहा है। ऐसे में उसको ही अनुमति दी जाए, दूसरे व्यक्ति की इजाजत को खारिज किया जाए या फिर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर तीनों को नोटिस जारी किए हैं। इस पर सोमवार को नगर परिषद अन्य अधिकारियों की ओर से वकील राजकुमार शर्मा ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था।
शर्मा ने मंगलवार को नगर परिषद, कलेक्टर अन्य की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दिया। ऐसे में दावा पेश करने वाले पक्ष ने बहस के लिए समय की मांग की। वकील शर्मा ने बताया कि हमने जवाब पेश कर दिया है। दूसरे पक्ष ने बहस के लिए समय मांगा है। इस कारण अब बुधवार को सुनवाई की जाएगी। दूसरी ओर, तौसिफ मोहम्मद ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

(23 सितंबर को प्रकाशित खबर)