जिलेभर के कृषि व्यापारी आज बंद रखेंगे प्रतिष्ठान
सरकारने कीटनाशक संशोधन नियम और उर्वरक संशोधन नियम 2015 में शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अब विक्रय भंडारण एवं प्रदर्शन के लिए लाइसेंस लेने के तहत व्यक्ति स्वयं को या उसके कर्मचारी को कृषि विषय, बायोकेमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणिशास्त्र में स्नातक की डिग्री करना अनवार्य किया है। व्यापारी इसी का विरोध कर रहे हैं।
नियम के तहत जिनके पास लाइसेंस है उनको भी 2017 से पहले डिग्री हासिल करने की बात कहीं है। ऐसे में कई व्यापारी उम्रदराज है और इस उम्र में यह कोर्स करना समझ से परे है।