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आय लिखो, वेबसाइट बता देगी कर योग्य आय

6 वर्ष पहले
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ऑनलाइनरिटर्न भरने के लिए आपको अब सीए या अकाउंटेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना रिटर्न खुद घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो आय, व्यय एवं निवेश का ब्यौरा डालते ही वह आपकी टैक्सेबल इनकम बता देगा। इसी सिस्टम से आप ऑनलाइन रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।

आयकर विभाग लोगों को यह फैसेलिटी अपनी वेबसाइट पर देगा। इसके लिए अलग से ऑप्शन तैयार किया जा रहा है। जुलाई तक इनकम टैक्स देने वाले घर बैठे कंप्यूटर पर ऑनलाइन इनकम टैक्स की गणना की जानकारी लेकर टैक्स जमा करा सकेंगे। अभी तक आयकरदाताओं को अपनी टैक्सेबल इनकम की मैनुअल गणना करके ही रिटर्न में भरनी होती है। इसमें हमेशा चूक होने की संभावना बनी रहती है। कभी इनकम टैक्स ज्यादा जमा हो गया तो रिफंड के लिए आयकर विभाग कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

पैन नंबर, नाम-पता डालते ही स्क्रीन पर होगा फॉर्म

आयकरदाताओंको विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस सिस्टम में आय-व्यय का ब्यौरा फीड करना होगा। ब्यौरा फीड होते ही टैक्स की राशि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी। अपने परमानेंट अकाउंट नंबर, नाम पता डालते ही रिटर्न फॉर्म खुल जाएगा। पांच लाख रुपए से अधिक इनकम वाले करदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। इससे कम इनकम वालों को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी आयकर विभाग में जमा करानी होगी।

हिंदीमें भी होगा रिटर्न फॉर्म: रिटर्नफॉर्म में हिंदी अंग्रेजी दोनों में जानकारी मांगी जाएगी। फॉर्म में वेतन अन्य वाली आय, व्यय, कटौतियां, बचत, निवेश की जानकारी देनी होगी।