डोडा चूरा तस्कर को पांच साल कैद
एनडीपीएसकोर्ट ने सोमवार को मजिस्ट्रेट कॉलोनी के डोडा चूरा तस्कर को पांच साल कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने तस्कर को 50 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।
न्यायिक सूत्रों के अनुसार 22 अप्रैल 2013 को कोतवाली थाना पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने तेजसिंह सर्किल के पास हरणी महादेव की तरफ से एक व्यक्ति को पैदल आते देखा। संदेह के आधार पर पुलिस कर्मियों ने उसे रोका। उसके पास िमले प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली। तलाशी लेने पर प्लास्टिक के कट्टे में दो किलो 143 ग्राम अफीम डोडा चूरा मिला। पूछताछ पर उसने अपना नाम हीरालाल गुर्जर निवासी अहिंसा सर्किल के पास मजिस्ट्रेट कॉलोनी बताया। पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर डोडा चूरा जब्त कर लिया। बाद में कोर्ट में चालान पेश किया गया। सोमवार को न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए हीरालाल को दोषी मानकर उसे पांच साल कैद 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।