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धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत नामंजूर

6 वर्ष पहले
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जिलाएवं सत्र न्यायालय से सोमवार को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ सुंदरलाल हिरण ने गत दिनों सुभाषनगर थाने में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने जाली हस्ताक्षर कर राशि लेने का मामला दर्ज कराया था।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार कांची कंस्ट्रक्शन के मालिक सुमित सुराणा, सुरेंद्र सुराणा अमित सुराणा के खिलाफ 5 फरवरी 2008 को सुभाषनगर थाने में सुंदरलाल हिरण ने मामला दर्ज कराया। जिसमें बताया कि उसके भूखंड गठिलाखेड़ा पंचायत आटूण में हैं, जिसको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अभियुक्त गण को बेचे गए। जिन्होंने उक्त भूखंड की प्रतिफल की राशि के पेटे 16 फरवरी 2008 को एचडीएफसी बैंक का एक चेक हिरण के पक्ष में जारी किया। जिसकी उन्होंने कलर फोटो कापी निकलवाकर दे दी और असल चेक अपने पास रख लिया। अभियुक्त गण ने असल चेक को बैंक में लगाकर उसके पीछे सुंदरलाल हिरण के हस्ताक्षर कर विक्रय प्रतिफल की राशि स्वयं ने फर्जी दस्तावेज जाली हस्ताक्षर के द्वारा बैंक से ले ली। इसकी जानकारी हिरण को हुई तो सुभाषनगर थाने में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने जाली हस्ताक्षर का मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जिससे बचने के लिए अभियुक्त गण ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सोमवार को अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए उसे नामंजूर कर दिया। हिरण की ओर से अधिवक्ता विशाल गुप्ता ने पैरवी की। सुभाषनगर थानाधिकारी डूंगरसिंह का कहना है कि मामले में एफएसएल की स्पष्ट जांच रिपोर्ट नहीं मिली है।