स्मैक तस्कर को पांच साल की कैद
{ एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला
भास्करन्यूज | भीलवाड़ा
विशिष्टन्यायालय एनडीपीएस ने सोमवार को हुसैन कॉलोनी के स्मैक तस्कर को पांच साल कैद 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक ने तस्कर पर आरोप सिद्ध करने लिए सात गवाह 32दस्तावेज प्रस्तुत किए।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप कुमार अजमेरा के अनुसार 21 सितंबर 2012 को तत्कालीन कोतवाल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने दादीधाम के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान सगस जी की तरफ से पैदल एक युवक काले रंग का बैग लेकर आता दिखा, जो पुलिस जाब्ता देख वापस मुडनें लगा। इस पर पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ तथा पीछा कर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम हसन अली पुत्र निजामुद्दीन शाह निवासी हुसैन कॉलोनी बताया। पुलिस ने उसके पास मिले बैग की तलाशी ली तो उसमें 27100 रुपए 17 ग्राम स्मैक मिली। जिसके बारे में हसन अली से पूछताछ की तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सोमवार को न्यायाधीश ने हसन अली को स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।