कांस्टेबल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
{पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर एनडीपीएस कोर्ट ने जारी किया वारंट
भास्करन्यूज |भीलवाड़ा
पेशीपर उपस्थित नहीं होने पर एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को सीकर जिले के नीमकाथाना में तैनात कांस्टेबल का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नीमकाथाना एसएचओ से भी कोर्ट ने कांस्टेबल के पेशी पर उपस्थित नहीं होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा के अनुसार बीगोद थाना पुलिस ने वर्ष 2008 में अफीम-डोडाचूरा पकड़ा था। इस पर वहां तैनात तत्कालीन कांस्टेबल ताराचंद 739 को प्रकरण में गवाह के रूप में जयपुर एफएसएल सेंपल लेकर भेजा, जो बाद में नीमकाथाना चला गया। जिसे कोर्ट ने 2 अप्रैल 14 से 11नंवबर 14 तक जमानती वारंट से तलब किया। बीगोद थानाधिकारी द्वारा भी 27 मार्च 14 से 16अक्टूबर 14 तक पांच बार ईमेल आरजी से नीमकाथाना थानाधिकारी को जमानती वारंट का संदेश दिया था, लेकिन गवाह साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए माना कि कांस्टेबल जानबूझ कर उपस्थित नहीं हो रहा है। 10 दिसंबर 14 को कोर्ट ने एक बार फिर गिरफ्तारी वारंट से साक्षी को उपस्थित कराने के आदेश देते हुए पेशी पर नहीं आने पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। इस बाबत थानाधिकारी नीमकाथाना को भी स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए है।