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स्मैक तस्कर को 5 साल कैद, 50 हजार जुर्माना

5 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा| विशिष्टन्यायालय (एनडीपीएस) ने स्मैक रखने के आरोपी को पांच साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। भीमगंज पुलिस ने 7 अप्रैल 2013 को हलेड़ रोड पर पैदल आते आरिफ उर्फ राजू पुत्र नूर मोहम्मद सिलावट निवासी गुलनगरी की तलाशी ली थी। उससे 5 ग्राम 11 मिलीग्राम स्मैक की पुड़िया बरामद हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान पेश किया। सुनवाई में दोषी पाए जाने पर अदालत ने सजा सुनाई।

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