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सहकारी बैंकों से लोन पर बीमा जरूरी नहीं

7 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा| सेंट्रल को-ऑपरेटिवबैंक से लिए जाने वाले गैर कृषि लोन पर अब लोनी का जीवन बीमा करवाना जरूरी नहीं है। यह उसी लोन पर लागू होगा, जिनमें बैंक के पास पर्याप्त मूर्त सिक्युरिटी है। यह निर्देश सहकारिता रजिस्ट्रार अनुराग भारद्वाज ने सभी सीसीबी प्रबंध संचालकों को दिए हैं।
वर्तमान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना सभी कृषि गैर कृषि लोन पर लागू है। यह योजना 14 मार्च 2012 से तीन साल के लिए लागू की गई। सरकार ने गैर कृषि लोन पर इस बीमा को ऐच्छिक कर दिया है। कृषि लोन पर यह अनिवार्य रूप से लागू रहेगी।