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गैस सब्सिडी के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना जरूरी

7 वर्ष पहले
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जिलेमें घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने एवं बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर आफ एलपीजी (डीबीटीएल) योजना का क्रियान्वयन 1 जनवरी, 2015 को लागू किया जाना प्रस्तावित है।

जिसके तहत एलपीजी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को सीधे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जिन गैस उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं हैं उन उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खाता संख्या के द्वारा बेस से जोड़ा जाएगा। इससे गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी राशि अग्रिम सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा कर दी जाएगी।

जिला रसद अधिकारी शंकरलाल ने जानकारी दी कि उन उपभोक्ताओं को तीन माह का और ठहराव अवधि दी जायेगी जिसके तहत उपभोक्ताओं को बाजार भाव की नान सबसिडी वाला गैस सिलेंडर बुकिंग कराने पर प्राप्त होगा। जिन गैस उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध है उन उपभोक्ताओं को अपने आधार कार्ड नम्बरो का रजिस्ट्रेशन संबंधित गैस एजेंसी पर तथा संबंधित बैंक खाता संख्या पर कराना होगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ता के बैंक में दिए जाने के लिए एवं संबंधित गैस उपभोक्ता को फार्म नं. 1 एजेन्सी पर जमा कराने के लिए फार्म नं. 2 भरा जाएगा।