जानलेवा हमला करने वाले को 5 साल कैद
अतिरिक्तजिला एवं सत्र न्यायालय (दो) ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को पांच वर्ष सजा एवं आठ हजार रुपए जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है। भीमगंज थाना क्षेत्र के तेजाजी चौक एरिया में अप्रैल 2012 में नमाज पढ़कर घर लौट रहे आरीफ मोहम्मद पठान पर वहीं के रहने वाले वसीम मोहम्मद पठान पुत्र मोहम्मद शरीफ ने जानलेवा हमला कर दिया था। आरीफ से हाथों, पैरों जांघों पर चाकू से वार किए थे। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे (दो) रविकुमार शर्मा ने आरोपी वसीम को पांच साल की सजा 8 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र राणावत ने बताया कि इस संबंध में न्यायालय में 11 गवाह 8 दस्तावेज पेश किए गए।