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डिफाल्टर व्यापारियों के लिए एमनेस्टी स्कीम
भीलवाड़ा.वाणिज्यिक करविभाग ने डिफाल्टर व्यापारियों के लिए एमनेस्टी स्कीम जारी की है। बिक्री कर, वैट, केंद्रीय बिक्री कर के पांच करोड़ रुपए के पेंडिंग मामलों के लिए ही यह स्कीम जारी की गई है। इनमें वे ही मामले शामिल किए जाएंगे जिनमें 31 मार्च, 2011 तक डिमांड बना दी गई है। कोर्ट में 31 दिसंबर, 2013 तक फाइल हो गए मामलों को इसमें शामिल किया जाएगा। उपायुक्त प्रशासन वाहिद अली ने बताया कि टैक्स चोरी की डिमांड, डिक्लेरेशन मिस यूज, अघोषित स्टॉक की डिमांड, माल ट्रांसपोर्ट के दौरान टैक्स चोरी की डिमांड आदि मामलों में 25 प्रतिशत पैनल्टी 20 प्रतिशत ब्याज जमा कराने पर शेष 75 प्रतिशत पैनल्टी 80 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। केवल ब्याज के पेंडिंग मामलों में 15 प्रतिशत ब्याज जमा कराने पर 85 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। दोनों कैटेगरी के अलावा शेष मामलों में टैक्स के साथ 20 प्रतिशत ब्याज जमा कराने पर 100 प्रतिशत पैनल्टी 80 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। कोर्ट में विचाराधीन मामलों में अपील वापस लेने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए एएस-1 फॉर्म लेकर कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। इन मामलों का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय में ही किया जाएगा।