खनिज विभाग करेगा 3 हजार फाइलें निरस्त
नएखनिज अधिनियम में हुए बदलाव के अनुसार मेजर मिनरल की 12 जनवरी, 2015 से पहले की पेंडिंग सभी फाइलों को निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक (खान मुख्यालय) ने 10 फरवरी को आदेश जारी किए हैं। स्थानीय ऑफिस को आदेश मिलते ही उन्होंने ऐसी फाइलों की सूची बनाना शुरू कर दिया है। जिले में मेजर मिनरल की करीब तीन हजार फाइलें पेंडिंग हैं। एसएमई पीआर आमेटा ने बताया कि सभी फाइलों को 28 फरवरी से पहले निरस्त करना है। खदानों के आवंटन में पहले आओ-पहले पाओ योजना खत्म कर दी गई है। नए नियमानुसार अब खदानों का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाएगा। खनिज विभाग एरिया चिह्नित करेगा। इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे और इन आवेदनों की लॉटरी निकाली जाएगी।
खननपट्टों की लीज होगी 50 साल
मेजरमिनरल के सभी खनन पट्टों की समयावधि भी अब 50 साल की जाएगी। अब तक खनन पट्टे का आवंटन 30 साल की लीज पर होता है लेकिन अब 50 साल के लिए लीज की जाएगी। मंगलवार को मिले आदेश के अनुसार जिन पट्टों की 30 साल की लीज है उन्हें 50 साल किया जाएगा। लीज के 50 साल पूरे होने के बाद खनन पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा।