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बेदखली के मामले में सांगानेर कॉलोनी के लोगों ने मांगा समय

6 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा |शहर के सांगानेर कॉलोनी में चरागाह भूमि पर मकान बनाने के मामलेे में कॉलोनी के लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दो माह का समय मांगा है। इस मामले में गुरुवार को तहसीलदार मांगीलाल रैगर के समक्ष सुनवाई हुई। इसमें सांगानेर कॉलोनी के 28 मकान मालिक उपस्थित हुए, जिन्हें बेदखली का नोटिस दिया था।

तहसीलदार रैगर ने बताया कि इन्हें 12 मार्च को सुनवाई की तारीख दी गई है। गौरतलब है कि नगर परिषद ने करीब 55 साल पहले सांगानेर कॉलोनी में आवासीय पट्टे जारी किए थे। इस जमीन को जिला प्रशासन ने चरागाह मानते हुए अब 28 मकान मालिकों को बेदखल करने का नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में असंतोष है। लोगों का विरोध है कि जब चरागाह भूमि थी तो इतने साल तक प्रशासन ने कोई नोटिस क्यों नहीं दिया।

कब-क्या हुआ

}1961 में नगर परिषद ने पट्टे जारी किए

} 1978 में अधिकांश मकान बन गए

} दिसंबर 2014 में 25 बीघा भूमि का पटवारी ने सर्वे किया

} जनवरी 2015 में तहसीलदार ने चरागाह के नोटिस दिए

}12 फरवरी को सुनवाई में समय मांगा

} अब 12 मार्च को होगी मामल में सुनवाई