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दहेज हत्या में पति, सास ससुर को 10 साल कैद

6 वर्ष पहले
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भीलवाड़ा. अतिरिक्तजिला एवं सत्र न्यायालय महिला उत्पीड़न मामलात ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास ससुर को 10-10 साल कैद पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

यह मामला उदयपुर जिले के फतहनगर निवासी बोहत लाल पुत्र मंशाराम सोनी ने 24 सितंबर 2005 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया था कि 18 मई 2005 को भीलवाड़ा में महावीर पुत्र नारायणलाल सोनी के साथ उसने बेटी राजकुमारी का विवाह किया था। शादी के समय उसने हैसियत के अनुसार दहेज दिया। रक्षाबंधन पर राजकुमारी पीहर फतहनगर आई तब उसकी सास मोहनी उर्फ सीता देवी प|ी नारायण लाल सोनी ने फोन कर राजकुमारी के चरित्र पर संदेह जताते हुए कहा कि उसके पेट में पल रहा बच्चा हमारे खानदान का नहीं है। दहेज में कार दो लाख रुपए भी मांगे। ससुराल भेजने के बाद 23 सितंबर, 2005 को राजकुमारी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीहर वालों के पहुंचने से पहले ही राजकुमारी दम तोड़ चुकी थी।





इस पर बोहत मल ने पति महावीर, सास मोहनी उर्फ सीता देवी ससुर नारायण के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद पति, सास ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गुरुवार को तीनों को न्यायाधीश ने दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।