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बैंक में जमाकर्ताओं को ब्याज की आय पर टैक्स नहीं काटा जाएगा

5 वर्ष पहले
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बैंकर्सक्लब द्वारा गुरुवार को आयोजित सेमिनार में आयकर अधिकारी केके कुमावत ने कहा कि अब बैंक में जमाकर्ताओं को ब्याज की आय पर टैक्स नहीं काटा जाएगा। यदि जमाकर्ताओं द्वारा आयकर के नियम 29-सी के अंतर्गत 15-जी अथवा 15-एच स्व घोषणा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सावधानी से पेन नंबर के साथ बैंक को दिया गया है। वहीं 15-जी/एच फार्म भी ऑन लाइन ही भरे जाएंगे। कुमावत से सेमिनार में आयकर विभाग द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों की भी विस्तार से जानकारी दी। सेमिनार में उपस्थित सभी बैंक अधिकारियों का क्लब सचिव एलएल गांधी ने स्वागत किया। क्लब अध्यक्ष एसके जैन एवं एसबीबीजे के उप महाप्रबंधक ने कहा कि यदि समय पर विवरणियां विभाग को प्रेषित नहीं की गई तो उनकी पैनल्टी संबंधित अधिकारी से वसूली जाएगी। सेमिनार में सीए सुनील सोमाणी ने एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। इस अवसर पर सिंडीकेट बैंक के राजू मीणा, महिला बैंक की रेखा लढ्ढा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के धीरज झा, यूनियन बैंक के एसपी कालिया एसबीबीजे के सहायक महाप्रबंधक एसके मेहरा आदि उपस्थित थे।

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