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मारपीट करने वाले की जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
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बीकानेर| विशिष्टन्यायाधीश हरिकुमार गोदारा ने दलित व्यक्ति को रोककर मारपीट करने के आरोपी छत्तरगढ़ निवासी दिवाए खां का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रकरण के अनुसार परिवादी मगाराम ने 27 नवंबर, 2014 को पर्चा बयान दिया कि 26 नवंबर की शाम को वह अपने घर जा रहा था रास्ते में आरोपी सहित अन्य ने उसे रोककर मारपीट की।