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चोरी के आरोपी महिला को कारावास

7 वर्ष पहले
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बीकानेर | रेलवेमजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद बंसल ने ट्रेन में महिला की गले से चेन तोड़ने की आरोपी महिला पटियाला निवासी लाभो उर्फ गुरदेव कौर को दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कारावास से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी सुमन ने 29 अगस्त, 2014 को जीआरपी बीकानेर में रिपोर्ट की कि वह दोपहर ढाई बजे अपने भाई के साथ रायसिंहनगर ससुराल जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने लगी तो आरोपी महिला ने उसके गले में पहनी सोने की चेन को तोड़कर भागने लगी। परिवादी के चिल्लाने पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद महिला कांस्टेबल ने आरोपी महिला को मौके पर ही पकड़ लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए। राज्य की ओर से पैरवी चतुर्भज भोजक ने की।