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किराया अधिकरण के आदेश को बहाल रखा

6 वर्ष पहले
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बीकानेर |जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपील किराया अधिकरण हरि कुमार गोदारा ने राजस्थान किराया अधिनियम में दुकान किरायेदार हेमंत पारख, ढढ्ढ़ों का चौक निवासी दुकान ओसवाल कोठारी मोहल्ला की अपील को खारिज कर दिया है। दुकान मालिक ज्ञान प्रकाश भादाणी एवं पुत्र बजरंग भादाणी ने निजी सद्भाविक आवश्यकता के तहत अधिकरण के दिसंबर 11 को दुकान खाली करने के आदेश के खिलाफ अपील की थी।