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पर्स चोरी के आरोपी को कारावास

7 वर्ष पहले
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बीकानेर | रेलवेमजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद बंसल ने हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्री की जेब से पर्स चोरी करने के आरोपी पृथ्वीराम को दोषी मानते हुए छह के कारावास से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी ओमप्रकाश रायसिख ने 19 अगस्त, 2014 को जीआरपी हनुमानगढ़ में रिपोर्ट की कि वह बठिंडा से हनुमान पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी जेब से पर्स निकाल कर भाग गया। परिवादी के चिल्लाने ने जीआरपी पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए है। राज्य की ओर से पैरवी चतर्भुज भोजक ने की।