बाइक चोर को तीन साल की सजा
बीकानेर | मोटरसाइकिल चोरी के आदतन आरोपी सुनील उर्फ जगदीश नायक को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगेंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। जिसमें नायकान मोहल्ला निवासी सुनील को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सहित पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी विजय कुमार पडि़हार ने इस संबंध में पुलिस थाना कोटगेट में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक विजय कुमार की बाइक 17 अप्रैल को मॉडर्न मार्केट क्षेत्र से चोरी हो गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए।