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श्री जी साहब बहादुर की गवर्नमेंट के मिले नियम बनाने के अख्तियार

7 वर्ष पहले
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एक्ट की दफा- 46 के अंतर्गत श्री जी साहब बहादुर की बीकानेर गवर्नमेंट को ऐसी जिन बातों पर समय-समय पर नियम बनाने के अख्तियार दिए गए थे वे निम्नांकित थीं : (1) दफा- 4 की रु से नियुक्त की हुई कमेटियों की बैठकों के समय और स्थान के बारे में, ऐसी बैठकों में कार्रवाई करने के वास्ते आवश्यक कोरम के बारे में और उन बैठकों में तरीका कार्रवाई के बारे में, (2) तहकीकात करने, गवाहों को तलब करने और उनके बयान लेने और दस्तावेजों को जबरन पेश कराने के लिए सुपरिंटेंडेंट के अख्तियारों के बारे में। (3) हिसाब के जांचने वालो के कर्तव्य और योग्यताओं के बारे में। (4) जिस तरीके से धर्मादे के हिसाबों की जांच-पड़ताल की जाएगी उसके बारे में और जांच-पड़ताल करने के फारम और जगह, जांच करने वालों की रिपोर्ट के फारम और उसमें जो बातें दर्ज होनी चाहिए उनकी तफसील और इस एक्ट के मुताबिक किसी कार्रवाई के फारम के बारे में, जिनमें कि खैराती और मजहरी धर्मादों के कोषाध्यक्ष को हिसाब रखना चाहिए।

(5) तादाद फीस के बारे में जो इनके लिए काबिल अदा हो यानि ट्रस्ट के दस्तावेज की या जांच पड़ताल किए हुए हिसाब का मुआयना करने के बाबत, ऐसी दरख्वास्तों की बाबत जो इस एक्ट के मुताबिक पेश की जाएं और इस एक्ट के मुताबिक खैराती और मजहबी धर्मादों के कोषाध्यक्ष के हवाले जो संपत्ति की जाए उसकी बाबत। (6) उन सूरतों और उस तरीके बारे में जिनमें और जिस तरह कोई स्कीमें या उन में हुई कोई तब्दीलियां, दफा-37 के मुताबिक तै होने या कि जाने के पहिले प्रकाशित की जाएंगी। (7) इस एक्ट की मंशाओं को अमल में लाने के लिए किसी दूसरी बात के बारे में। (लगातार)