अवैध हथियार रखने पर एक वर्ष की जेल
अवैध हथियार रखने पर एक वर्ष की जेल
बीकानेर | रेलवेमजिस्ट्रेट प्रमोद बंसल ने रेलगाड़ी में अवैध हथियार चाकू लेकर यात्रा करने के आरोपी अजमेर निवासी प्रकाश सिंघी को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास सहित एक हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार जीआरपी बीकानेर ने 18 मई-2014 को जोधपुर भटिंडा पैसेंजर गाड़ी में दौराने गश्त देशनोक में आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से चाकू बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए।
राज्य की ओर से पैरवी शरद ओझा ने की।