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बीमा कंपनी को ब्याज सहित राशि लौटाने के निर्देश
बीकानेर | जिलाउपभोक्ता संरक्षण न्यायालय बीकानेर ने परिवादी रघुवीर सिंह एवं सुधा देवी के परिवाद को स्वीकार करते हुए प्रतिपक्षी कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को परिवादीगण की बकाया राशि 10 हजार 800 रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए है। परिवादीगण के वकील पी.आर.सोनी ने बताया कि राशि का भुगतान उनके वाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश जिला मंच अध्यक्ष अमर चंद सिंघल, जूरी सदस्य पुखराज जोशी एवं कुमारी इंदु सोलंकी ने दिए। प्रतिपक्षीगण को मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय निमित 1500 रुपए भी परिवादीगण को अदा करने होंगे।