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चैक अनादरण के मामले में सजा

7 वर्ष पहले
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चैक अनादरण के मामले में सजा

बीकानेर | विशिष्टन्यायाधीश एनआईएक्ट प्रकरण संख्या एक बीकानेर के न्यायाधीश विक्रम सांखला आरजेएस ने निर्मल कुमार गहलोत के परिवाद का चैक अनादरण के मामले में गोगागेट के बाहर निवासी दीपक कुमार महात्मा को तीन माह का कारावास की सजा एवं 87 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी निर्मल कुमार गहलोत से आरोपी ने सन् 2010 में 12 माह के लिए 70 हजार रुपए उधार लिए तथा भुगतान नहीं किया। बार-बार तकादा करने पर उसने चैक दिया जो बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षाें की बहस सुनकर 80 हजार रुपए परिवादी को देने तथा सात हजार रुपए राजकीय कोष में जमा करवाने का आदेश आरोपी को दिए।

परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट शिव प्रकाश भादाणी ने की।