पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • बीमा कंपनी को 2.32 लाख रुपए देने के आदेश

बीमा कंपनी को 2.32 लाख रुपए देने के आदेश

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
बीकानेर | जिलाउपभोक्ता मंच की जूरी ने बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी शिवनारायण सोनी का परिवाद स्वीकार कर प्रतिपक्षी बीमा कंपनी को 2.32 लाख रुपए ब्याज सहित कार में हुई क्षतिपूर्ति की एवज में देने के आदेश दिए है। प्रकरण के अनुसार 16 अगस्त, 2008 को परिवादी का भाई अपनी माता को लेकर बीकानेर से राजलदेसर जा रहा था। रास्ते में टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टक्करा कर दुर्घटना ग्रस्त हो गई। इस कार का बीमा परिवादी ने करवा रखा था। बीमा कंपनी ने तथ्यों की भिन्नता बताते हुए परिवादी को कार के नुकसान की राशि देने से इनकार कर दिया। इस पर प्रार्थी ने मंच में परिवाद पेश किया।