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सफाईकर्मियों की भर्ती में दो पद सामान्य वर्ग के सुरक्षित

7 वर्ष पहले
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राजस्थानहाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति निर्मलजीत कौर ने एक याचिका की सुनवाई पर बीकानेर नगर निगम में सफाईकर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए दो पद सुरक्षित रखने के अंतरिम आदेश दिए है। अदालत ने राज्य सरकार सहित नगर निगम के सीईओ से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि राकेश बोहरा एवं संजय घारू की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि बीकानेर नगर निगम में 25 मई, 2012 को विज्ञप्ति जारी कर सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगें गए थे। जिसमें 307 पद सामान्य वर्ग के थे लेकिन केवल 38 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया था। निगम की ओर से भर्ती के लिए सभी पदों पर लॉटरी निकाली दी गई और सभी 307 सामान्य पदों पर एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती कर दी गई। इससे व्यथित होकर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले राकेश बोहरा और संजय घारू ने अदालत में याचिका दायर की।