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पूर्व सरपंच के विरुद्ध एसीबी करेगी जांच

7 वर्ष पहले
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बीकानेर | अदालतने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व सरपंच के खिलाफ एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। जिसमें खारा ग्राम पंचायत से जुड़े प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर को सौंपी गई है। परिवादी खारा निवासी भंवर सिंह हरि सिंह ने सात सितंबर, 2014 को इस संबंध में इस्तगासा पेश कर पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह, कान सिंह, जेठाराम, सीताराम, बाबूलाल, सुशीला पर आरोप लगाया कि इन्होंने आपसी मिलीभगत से ग्राम पंचायत खारा की आबादी भूमि को अवैध रूप से 200 रुपए में पंचायती राज अधिनियम की गलत व्याख्या करते हुए पट्टे जारी कर राजकोष को करीब 28 लाख रुपए की हानि पहुंचाई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व सरपंच पर खाली भूमि पर पट्टे के अलावा इन सभी पट्टों की भिन्न-भिन्न प्रकार कूटरचित मिसले तैयार करने का भी आरोप लगाया गया है।

न्यायालय में दस सितंबर को बहस के बाद मंगलवार को न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक जांच दर्ज कर मामले में तथ्य पाए जाने पर एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।