नगर निगम के खिलाफ अपील खारिज
बीकानेर | अपरजिला न्यायाधीश संख्या चार योगेंद्र शर्मा की अदालत ने महेंद्र सिंह राजपूत द्वारा नगर निगम राधाकिशन तंवर के विरुद्ध पेश की गई अपील को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। अधीनस्थ न्यायालय ने राधाकिशन द्वारा प्रस्तुत स्टे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिया था कि अप्रार्थी महेंद्र सिंह प्रार्थीगण की दुकान के उत्तर की दिशा की लाइन बंदी के आगे सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे। साथ ही अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया कि महेंद्र सिंह द्वारा अपनी पट्टेशुदा भूमि से अधिक किए गए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को विधि अनुसार हटाया जाए। इससे व्यथित होकर महेंद्र सिंह ने अदालत में अपील की थी।