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व्यापारियोंं को कच्चे माल में मिले मंडी टैक्स से छूट

6 वर्ष पहले
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बीकानेर | बीकानेरउद्योग संघ बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल वन, पर्यावरण एवं खान मंत्री राजकुमार रिणवा से मिला और ज्ञापन देकर कृषि आधारित एवं ऊन उद्योग के विकास के लिए अन्य प्रांतों से आयातित कच्चे माल पर लागू मंडी शुल्क में छूट देने नियम 58 (4) को दुबारा से लागू करवाने की मांग की। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने बताया कि राज्य में कृषि ऊन उत्पादन, विपणन अधिनियम को लागू करते समय सभी औद्योगिक इकाइयों को राज्य से बाहर से आयातित कृषि एवं ऊन उत्पाद पर मंडी शुल्क से छूट प्रदान की गई थी। विगत 27 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 58 (4) को विलोपित करते हुए यह छूट समाप्त कर दी है। आयातित कृषि-ऊन उत्पाद उसी स्वरूप में राज्य के अंदर क्रय-विक्रय नहीं किया जाता है। इसलिए इस शुल्क को औद्योगिक इकाइयों पर आरोपित करना सही नहीं है।

अप्रैल, 2005 से आज तक दाल एवं ऊन मीलें न्यायालय से स्थगन आदेश लाती रही है। आज तक किसी भी इकाई में यह शुल्क जमा नहीं कराया है। शिष्टमंडल ने बताया कि राज्य की बाहर से एवं आयातित कच्चे माल पर आरोपित मंडी शुल्क को समाप्त नहीं किया गया तो प्रदेश में दाल एवं ऊन मीलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। रिणवा ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल में एसोसिएशन के अशोक गहलोत, भंवर पुरोहित आदि शामिल थे।