जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत खारिज
बीकानेर | जिलाएवं सत्र न्यायाधीश हरी कुमार गोदारा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के आरोपी कोलायत निवासी केसराम, धर्मपाल, श्रवण एवं खेतपाल जाट का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। प्रकरण के मुताबिक परिवादी ने 28 अगस्त, 2014 को बज्जू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने उसके चाचा के पुत्र भीयांराम, अर्जुनराम सहित अन्य के साथ खेत में काम करते समय मारपीट की। उधर एक अन्य अदालत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या तीन प्रमोद बंसल की अदालत ने पीटा एक्ट के आरोपी तिलक नगर निवासी शक्ति सिंह राजपूत का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि व्यास कॉलोनी पुलिस को 14 सितंबर को मुखबिर के जरिये इत्तला मिली की सागर गांव की श्मशान भूमि के पास स्थित एक कमरे में वेश्यावृति का धंधा हो रहा है। इस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया।