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खादी बोर्ड को महंगा पड़ा कर्मचारी को भुगतान नहीं करना

7 वर्ष पहले
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बीकानेर | अदालतने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद समस्त परिलाभ नहीं देने के आरोप में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ऊनी उत्पति केंद्र रानी बाजार को नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं। जिला न्यायाधीश हरी कुमार गोदारा की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। जिसमें इजराय निष्पादन की कार्रवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया। प्रकरण के मुताबिक मेघराज आसोपा की नियुक्त 14 मार्च, 1961 को एलडीसी के पद हुई थी। 30 सितंबर, 1997 को आसाेपा यूडीसी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद बकाया परिलाभ नहीं मिलने पर आसोपा ने औद्योगिक न्यायाधिकरण में वाद दायर किया। जिसका फैसला वर्ष 2012 में मेघराज आसोपा के पक्ष में सुनाया गया। फैसले के मुताबिक आसोपा को 12.42 लाख रुपए का बकाया भुगतान परिलाभ की एवज में किया जाना था। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी ने न्यायालय में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मामला की सुनवाई में अदालत ने 27 सितंबर से 29 सितंबर तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सम्पति को नीलाम करने के आदेश दिए हैं।