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सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोपी को सजा
एससी-एसटीमामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश हरी कुमार गोदारा ने राज कार्य में बाधा डालकर दलित व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोपी रुस्तम उर्फ बबलू शेख को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास सहित पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार परिवादी कैलाश वाल्मीकि ने 15 अगस्त, 2011 को थाना पुलिस सदर में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वाल्मीकि नगर निगम बीकानेर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। वाल्मीकि 15 अगस्त की सुबह फड़ बाजार में ताजियों की चौकी के पास नाले की सफाई कर रहा था। इस दौरान आरोपी आया और उसके घर के आगे सफाई नहीं करने की बात पर कैलाश वाल्मीकि के साथ मारपीट कर जातिसूचक गालियां निकाली। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए।
गौरतलब है कि आरोपी के विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों में 33 आपराधिक मुकदमे विचाराधीन है।