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धन वसूली समझौता 30 जून तक

6 वर्ष पहले
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सहकारीभूमि विकास बैंक ने 30 जून अपने ऋणदाताओं और डिफॉल्टरों को एकमुश्त ऋण जमा कराने की छूट दी हे। योजना के अंतर्गत तीन साल की अवधिपार लोन खातेदारों को राहत प्रदान किया गया है। राजेश टाक ने बताया कि जो खाते 30 जून 2014 को बकाया अवधिपार है उन्हें 50 प्रतिशत और दंडनीय ब्याज एवं वसूली व्यय पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है साथ ही ये स्कीम में होम लोन पर भी लागू नहीं है। अन्य किसी मामले में यदि किसी पात्र ऋणी की मृत्यु हो चुकी है तो उस स्थिति में भी समझौता तिथि तक का ब्याज, दंडनीय ब्याज तथा वसूल खर्च नहीं लिया जा रहा। इस संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। खातेदार लोन को एक आवेदन पत्र के साथ 25 प्रतिशत तक की राशि जमा करवाना आवश्यक है। कर्जदार योजना का लाभ नहीं लेंगे तो उनकी चल अचल संपति कुर्क कर नीलामी की कार्रवाई करेगी।