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हिस्ट्रीशीटर बबलू शेख को दो साल का कठोर कारावास
बीकानेर | विशिष्टन्यायालय एससी-एसटी कोर्ट ने नगर निगम के सफाईकर्मी से मारपीट के आरोपी हिस्ट्रीशीटर बबलू शेख को दो साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नगर निगम के सफाईकर्मी कैलाश वाल्मिकी की ओर से कोटगेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि 15 अगस्त, 11 को वह फड़बाजार में ताजियों की चौकी के पास सुबह आठ बज स्पेशल ड्यूटी के दौरान चैंबर की सफाई कर रहा था। इस दौरान वहां सिक्कों के मोहल्ले में रहने वाला बबलू शेख उर्फ रुस्तम अली आया और अपने ढाबे के आगे कचरा और मलबा हटाने के लिए कहा। इस बात को लेकर उसने जातिसूचक गालियां निकाली और मारपीट की। सफाई इंस्पेक्टर धनसुख ने बीचबचाव किया। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे दो साल के कठोर कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने पैरवी की। वर्तमान में इस न्यायालय के चार्ज जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिकुमार गोदारा के पास है।