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फर्जी पदोन्नति के मामले में कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान
बीकानेर | शिक्षाविभाग में फर्जी तरीके से पदोन्नति के एक मामले में कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे-2 ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार परिवादी मनफूल सिंह जाखड़ ने अपने वकील के माध्यम से 20 अगस्त 2014 को कोर्ट में इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी चंद्र प्रकाश शर्मा ने तत्कालीन जिला शिक्षाधिकारी अख्तर अली से मिली भगत कर 10वीं कक्षा की फर्जी अंक तालिका तैयार कर
उससे कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति लेकर राजकोष को नुकसान पहुंचाया है। परिवादी ने अंक तालिका का प्रारूप और रोल नंबर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का नहीं होने के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध का प्रसंज्ञान लेकर परिवादी के बयान दर्ज कर लिए तथा अग्रिम जांच के लिए परिवाद सदर थाने भेजा है।