मारपीट के आरोपियों को दो साल की सजा
बीकानेर | मारपीटके ढाई साल पुराने मामले में चार आरोपियों को दो साल की सजा सुनाई गई है। एनआई एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश विक्रम सांखला ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी गंगाशहर निवासी महेंद्र, सुरेश, केसूराम और श्यामसुंदर को दो साल की सजा और प्रत्येक आरोपी को पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी चौधरी कॉलोनी निवासी सुभाष जाट इस संबंध में 16 जनवरी, 2012 को गंगाशहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।