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दो जोड़ी कपड़े लेकर आना जेल जाना पड़ सकता है

6 वर्ष पहले
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एकमहिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तबादले के आदेश निरस्त करने के मामले में दायर रिकॉलिंग प्रार्थना पत्र के संबंध में चल रही सुनवाई में बार-बार बुलाने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए गुरुवार को बीकानेर जिला परिषद के सीईओ बीएल मेहरड़ा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता और बीडीओ से कहा- सीईओ मेहरड़ा को कहना कि दो जोड़ी कपड़े साथ लेकर आए, क्योंकि कोर्ट की अवमानना करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

याचिकाकर्ता निर्मला विश्नोई की ओर से अधिवक्ता एके सिंह ने कोर्ट में रिकॉलिंग प्रार्थना पत्र दायर कर बताया कि जिस आदेश को कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया है, उस मामले में उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं मिला और ना ही तामील हुआ था। उन्हें भी एक बार सुना जाए। शेष| पेज 14

सीईओ की ओर से बीडीओ ने नहीं आने की माफी मांगी

इसपर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जिला परिषद बीकानेर से इस मामले में सारा रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन बार-बार बुलाने के बावजूद सीईओ के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और बुधवार को मुकर्रर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद सीईओ उपस्थित नहीं हुए और जरूरी औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही खाजूवाला पंचायत समिति के बीडीओ ने अपने स्तर पर ही प्रार्थना पत्र पेश कर सीईओ की ओर से से नहीं आने की माफी मांगी।

क्याहै मामला

खाजूवालापंचायत समिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्मला कोलायत कस्बे से संबंध रखती है। उसके पांच बेटियां हैं। उसने कोलायत तबादले के लिए कोलायत और खाजूवाला पंचायत समिति के प्रधानों से कंसल्ट लेकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर उसका कोलायत पंचायत समिति में तबादला कर दिया गया, जबकि वहां कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गंभीरसिंह का तबादला खाजूवाला कर दिया। इस पर गंभीरसिंह ने हाईकोर्ट में तबादला आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि बिना प्रधानों की कंसल्ट लिए निर्मला ने स्वेच्छा के आधार पर तबादला करा दिया। इस पर कोर्ट ने तबादला आदेश को अपास्त कर दिया था। इस पर निर्मला की ओर से रिकॉलिंग याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि उसने प्रधानों की कंसल्ट लेकर ही तबादले के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसकी प्रति भी याचिका के साथ लगाई। कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है तथा पिछले अक्टूबर से इस संबंध में रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है।

दोजोड़ी...

आज सीईओ को उपस्थित होना होगा : पेशकिए गए रिकॉर्ड में चाही गई जानकारी नहीं होने तथा बार-बार गैर हाजिर रहने पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस माथुर ने सुनवाई को गुरुवार को नियमित रखते हुए सीईओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि उनसे कहना कि दो जोड़ी कपड़े साथ लेकर आना, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।